सुरजपुर:–जिले के जोबगा ग्राम वासियों ने ग्राम पंचायत की कार्यशैली पर कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपते हुए यह जानकारी दी विगत दिनांक 2,10, 2022 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में सदस्यों पंचों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराए बगैर एवं ग्राम कोटवार से मुनादी किए बगैर छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के नियम 7 के तहत ग्राम सभा अध्यक्ष पद पर सरपंच एवं सचिव द्वारा मनोनीत किया गया है,,जो कि नियम के विरुद्ध है और ग्राम वासियों के अधिकारों का उल्लंघन है इस संबंध में ग्राम वासियों को किसी भी तरह का लिखित सूचना उपलब्ध नहीं है, ग्राम वासियों द्वारा इस संबंध में उचित जांच एवं कानूनी कार्यवाही करते हुए सरपंच एवं सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई।
उक्त मामले में अटल नगर दिनांक 26/9/2022 द्वारा दिए गए निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन सम्मेलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 (1) (क) में निहित विधियों का खुलेआम सरपंच एवं सचिव द्वारा उल्लंघन किया गया है इस संबंध में उचित जांच व कार्रवाई करते हुए पुनः ग्राम सभा आयोजित कराने की मांग की गई है।
इसी मामले में ग्राम पंचायत जोबगा का एकमात्र सार्वजनिक स्कूल खेल ग्राउंड को सरपंच प्रतिनिधि संत सिंह आत्मज स्वर्गीय रतन सिंह द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया है जिस पर पूर्व कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के ग्राम जनसंपर्क दौरे में 15 दिवस के भीतर जबरन अतिक्रमण भूमि को तत्काल खाली करने का मौखिक आदेश तत्कालीन तहसीलदार एवं हल्का पटवारी को दिया गया था,, किंतु अब तक सार्वजनिक स्कूल खेल ग्राउंड को सरपंच प्रतिनिधि द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया है,,जिसमें तत्काल कार्रवाई कराते हुए स्कूल के ग्राउंड को खाली कराने की मांग की गई है।
वहीं दूसरी ओर ग्राम हल्का पटवारी भवन को भी सरपंच प्रतिनिधि संत सिंह आत्मज स्वर्गीय शिवरतन सिंह द्वारा गोदाम बनाकर रखा गया है,, जिससे पटवारियों के लिए बैठने का स्थान नहीं है और हल्का पटवारियों से भी इनका बात व्यवहार उचित नहीं रहता जिससे कोई भी जोबगा में ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं खासकर महिला पटवारी को काफी दिक्कत होती है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन की क्या भूमिका होगी