नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने व शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी जेल दाखिल।

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छत्तीसगढ़ फिरोज अंसारी

कोरिया। थाना पोडी में दिनांक 07.07.22 को आवेदक उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक बालिका दिनांक 03.07.22 को घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई है, तलाश पर नहीं मिली है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका है। जिसकी घटना की जानकारी थाना प्रभारी पोड़ी उप निरीक्षक सुनील सिंह द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री त्रिलोक बंसल को अवगत कराया गया जिसपर तत्काल कार्यवाही करने एवं आवेदक की पुत्री एवं आरोपी की पतासाजी करने हेतु निर्देशित किये किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्री पी पी सिंह के दिशा-निर्देश में बालिका व अज्ञात आरोपी की पतासाजी टीम बनाकर की जा रही थी। पीड़िता के मिलने पर घटना के बारे में पूछताछ पर उसने बताया की सत्यनारायण नाहक निवासी कोरिया का जो कोरिया सिद्ध बाबा मंदिर के नीचे गुफा के पास पूजा पाठ झाड़-फूंक करता था के साथ फरवरी माह में उसके पास गई थी तब से उससे जान पहचान हुआ था, जो इसे शादी कर पत्नी बनाने की बात करता था एवं मार्च माह से लगातार शारीरिक शोषण करता रहा जो पहले से ही शादीशुदा है. कि दिनांक 03.07.22 को उसी के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाया गया था तथा साथ रखकर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। की आरोपी सत्यनारायण पिता त्रिनाथ नाहक उम्र 47 वर्ष निवासी कोरिया कालरी थाना चिरमिरी को धारा 363.366. 376 (2)(ढ) भा.द.वि. एवं धारा 6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी नागपुर, सहायक उपनिरीक्षक राकेश शर्मा, प्रधान आरक्षक राम कृपाल सिंह, महिला आरक्षक उषा सिंह, आरक्षक दिनेश यादव, मनोज कुमार व अन्य शामिल रहे।