नाबालिग बालिका से छेड़खानी के आरोपी को अर्थदंड के साथ तीन साल की सजा फास्टट्रैक कोर्ट ने छः माह के भीतर सुनाया गया फैसला।

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रायगढ़:–जिले के पुसौर थाना अंतर्गत स्थानीय बालिका आरोपी जितेन्द्र चौहान के विरूद्ध लज्जा भंग करने की आशय से छेडछाड़ करने के संबंध में आवेदन लेकर थाना पुसौर पहुंची । महिला विवेचक द्वारा बालिका के आवेदन पर अपराध क्रमांक 148/2022 धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट कायम कर बालिका के परिजनों के समक्ष पूछताछ कर बालिका का कथन लेखबद्ध किया गया ।

बालिका बताई कि दिनांक 08/04/2022 के दोपहर अपने दीदी के बच्चे साथ गांव के दुकान खाने का सामान चिप्स/मुरकू खरीदने गई थी जहां जितेन्द्र चौहान दुकान के पास गंदे कमेंट्स कर छेड़खानी किया, घर आकर बालिका अपने घरवालों को बताई और आवेदन देकर थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज करायी । रायगढ़ के संवेदनशील एसपी श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया, माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं साक्ष्य अखंडित रहे और आरोपी को आरोपित धाराओं में माननीय न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है ।