पोस्टल बैलेट नोडल ने बैठक में मतदान सुविधा के संबंध में दी जानकारी
प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष करना होगा आवेदन प्रस्तुत
तृतीय चरण में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना की तिथि 12 अप्रैल एवं प्रारूप 12घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल।
अम्बिकापुर 28 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र श्री फागेश सिन्हा ने गुरुवार को जिला स्तरीय डाटा सेंटर के सभाकक्ष में अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।
प्रभारी अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री फागेश सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से ऐसे कर्मचारी जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
प्रभारी अधिकारी श्री सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन तीन चरणों में होगा। जिसमें तृतीय चरण में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-जांपा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना की तिथि 12 अप्रैल एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नंबर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही दर्ज करना अनिवार्य है। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है।
प्रारूप 12घ के भाग 1 के साथ-साथ जिला स्तर पर नियुक्त विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा इस आवेदन को भाग 2 में सत्यापित किया जाएगा। आवेदन के साथ वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये तीन दिन लगातार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संचालित किया जाएगा।
फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है, उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा।
जो भी व्यक्ति प्रारूप 12घ में आवेदन करेंगे, उन्हें जिले में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर पर ही मतदान की व्यवस्था से अवगत कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जायेंगे। उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट डालने हेतु सक्षम होंगे, उनसे प्रारूप 12घ नहीं भरवाये जायेंगे। जिला स्तर पर अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा यथा शीघ्र पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त कर इसे जिले में डाक मतपत्र हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों को प्रदाय किया जायेगा। इस अवसर पर एसडीओपी ग्रामीण श्री अमित पटेल, डिप्टी कलेक्टर श्री नीरज कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।