बलरामपुर 05 अक्टूबर 2023/ जिले में मनाये जाने वाले विभिन्न पर्वों एवं उत्सवों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये जाने हेतु कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि डी.जे. के शोर से आमलोगों को हो रही परेशानियों को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। समस्त डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदुषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम 2000, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय हाई कोर्ट के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों, मापदण्डों एवं गाइडलाइनों का पालन करना होगा।
न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक स्थल जैसे कि ऑडिटोरियम, होटल, जन प्रतीक्षालय, सभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पुस्तकालय, खुला मैदान, अस्पताल, लाईब्रेरी एवं शासकीय आवासो में किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित किया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार ओद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डीबी और रात में 70 डीबी, वाणिज्य क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45 डीबी तथा शांत क्षेत्र में दिन में 50 और रात में 40 की लिमिट में होने चाहिए। मानक स्तर से अधिक ऊंची आवाज में यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी। कानफोडू डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण तथा नियमन) नियम 2000 के प्रावधानों व शर्तों के अधीन समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस, जिला परिवहन अधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मण्डल को शहर में कानफोडू डी.जे. को लेकर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। दिशा-निर्देशों के परिपालन में आदेश का उल्लंघन करने वाले डी.जे. संचालकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार दण्डात्मक, जब्ती एवं राजसात की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. उमेद सिंह ने दिए गए नियमों के उल्लंघन न करते हुए निर्धारित समयावधि अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने की समझाइश दी। साथ ही कहा कि आगामी दिवसों में चुनावी रैलियों में नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर सतत निगरानी रखी जा रही है, नियम उल्लंघन होने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में बताया गया कि किसी भी बड़े आयोजन, सभा, गोष्ठी के आयोजन के लिए आयोजकों को लाउडस्पीकर, चोंगा इत्यादि के प्रयोग के लिये सक्षम प्राधिकार से विधिवत् अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। बिना अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए आयोजक भी जिम्मेदार होंगे।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रेश सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री भागवत जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर श्री शशि चौधरी, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, जिला परिवहन अधिकारी श्री एस.एल. लकड़ा सहित डी.जे. संचालक उपस्थित रहे।