बेटी ने शादी से किया इंकार , पिता सहित भाई पर लगा अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप , तीन साल बाद हो सकती है बड़ी कार्यवाही!
युवती की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार ।
अंबिकापुर ,13 जुलाई 2024/ रायपुर में रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने अपने पिता और चचेरे भाई के खिलाफ 13 मार्च 2021 को थाना में शिकायत दी थी की वह रायपुर में रहकर प्राइवेट जॉब कर जीवन यापन कर रही है दोनों आरोपी सौरभ तिवारी एवं पिता श्री वीरेंद्र तिवारी द्वारा मोबाइल फोन से अश्लील शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे घर वालों द्वारा जून माह से मेरी शादी जबरदस्ती भूटान के युवक जो कि बिहार का निवासी है उसे तय कर दी गई थी , सौरभ तिवारी ने लड़के पक्ष वालों से ढाई लाख रुपये और एक बुलेट मेरी शादी करने के लिए ले चुके है
इसलिए मेरे ऊपर घर वालों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जब मैं रायपुर के घर जाने से मना किया तब मुझे सौरभ तिवारी द्वारा कॉल करके गाली गलौज व गन की फोटो दिखाकर जान से मारने की धमकी तथा पिता के द्वारा भी मुझे कॉल कर वॉइस रिकॉर्डिंग भेज कर अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है और सौरभ तिवारी के द्वारा मेरे पर्सनल फोटो को अश्लील दिखने हुए उसे उसे वायरल किया गया है जिससे मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं जिससे मुझे मानसिक रूप से तकलीफ हो रही है।
दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था लेकिन आज तक उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी इस संदर्भ में युवती ने माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी जिस पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया की याचिकाकर्ता की सीमित शिकायत को ध्यान में रखते हुए, निर्देशित किया जाता है कि उसके समक्ष लंबित कार्यवाही को प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ महीने के भीतर समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।