रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा प्रतिबंध।

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Dj mixes the track in the nightclub at party

अम्बिकापुर:– 5 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर अम्बिकापुर शहरी क्षेत्र में होने वाले अत्यधिक कोलाहल को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत लाउडस्पीकर और लोक संबोधन प्रणाली ( और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण) का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार उक्त अवधि को छोड़कर सावर्जनिक स्थान जहां लाउडस्पीकर यो लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत उपयोग में लाया जाता है तो ध्वनी का स्तर 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार भोपू (हॉर्न) के उपयोग, फटाखे फोड़ा जाना आवासीय क्षेत्र में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।