सरगुजा:– नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर जबरन अनाचार करने पर की गई कार्यवाही।
प्रार्थी द्वारा दिनांक 27/05/23 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 20/05/23 को मेरी नाबालिग लड़की अपनी सहेली से मिलने की बात बोलकर घर से निकली हैं जो अभी तक वापस नही आई हैं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाकर ले गया हैं,प्रार्थी की रिपोर्ट पर सदर धारा 363, 366, 376 (2)ढ भा.द.वि.,5, 6 पोक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया
मामले को संज्ञान मे लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला,नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक धीरेन्द्र दुबे एवं पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका एवं आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका का पता तलाश करने पर अजय कुमार कुजूर आत्मज सुकुल कुजूर उम्र 22 वर्ष साकिन मोहड़ा नवापारा थाना पस्ता बलरामपुर के सकुनत से बरामद किया गया हैं, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा नाबालिग से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर जबरन अनाचार करने की बात बताई हैं, जो आरोपी अजय कुमार कुजूर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया जो आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका जो शादी का झांसा देकर जबरन अनाचार करने की घटना कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरी. धीरेन्द्र दुबे,उप निरीक्षक विजय दुबे,महिला आरक्षक भोली राजवाड़े, आरक्षक पवन यादव, सैनिक अनिल साहू, प्रविन्द्र सिंह, अमृत सिंह, अरविन्द उपाध्याय शामिल रहे।