लज्जा भंग करने के आशय से अश्लील फोटो विडिओ भेजकर वसूली करने एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही।

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🔷 थाना दरिमा द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपी को उड़ीसा से किया गया गिरफ्तार।
🔷 पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन मे महिला उत्पीड़न के मामलो मे सख्त कार्यवाही करने दिए गए हैं दिशा निर्देश।
🔷आरोपी के कब्जे मे घटना मे प्रयुक्त मोबाइल किया गया बरामद।

⏩️ प्रार्थिया द्वारा दिनांक 12/06/23 को थाना दरिमा आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया की घटना दिनांक 5/06/23 से 6/06/23 के दरम्यानी रात मे नदीम सुनानी द्वारा प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर लज्जा भंग करने के आशय से प्रार्थी के पुत्री का अंतरंग फोटो और विडिओ भेजकर प्रार्थी के लड़की से शादी करने की धमकी दी गई, शादी नही करने के एवज मे 50000 रुपये की मांग की गई, इस कारण से मानसिक रूप से परेशान करने के कारण प्रार्थी की लड़की के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया,प्रार्थी कि रिपोर्ट पर सदर धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩️ मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में महिला उत्पीड़न के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण श्री अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में थाना प्रभारी दरिमा एवं पुलिस टीम द्वारा आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।

⏩️ दौरान विवेचना आरोपी के संबंध में सायबर सेल से आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उड़ीसा भेजा गया था, जो पुलिस टीम द्वारा आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम नदीम सुनानी आत्मज जुगेन्द्र सुनानी उम्र 27 वर्ष साकिन टेमरी कालाहांडी गोलामुंडा जिला कालाहांडी उड़ीसा का होना बताया जो आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर युवती का अंतरंग फोटो भेजकर लज्जा भंग करने एवं वसूली करने के आशय से आत्महत्या के लिए प्रेरित करना स्वीकार किया गया जो आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया हैं।

अपराध क्रमांक 66/23 धारा 384, 306, 511, 509(ख) भा. द. वि.,आई टी एक्ट की धारा 66(ई), 67

⏩️ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक जॉन प्रदीप लकड़ा, प्रधान आरक्षक अजय पाण्डेय, आरक्षक अभय चौबे शामिल रहे।