सूरजपुर। विपिन चौधरी– खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को बिश्रामपुर के स्टेशन चैक में राजेश किराना स्टोर दुकानदार के द्वारा एक्सपायरी खाद्य पदार्थ विक्रय की सूचना मिल रही थी, जिसकी सूचना के आधार पर विभाग ने पुष्टि करने के लिये विभागीय कर्मचारी को दुकान में पैसे देकर समान क्रय करने के लिये भेजा। दुकानदार के द्वारा कर्मचारी को एक्सपायरी समान को भंडारित करके बेचते पाये जाने पर पूरी टीम के द्वारा छापा मारकर पकड़ा गया, जहां पर दुकान में 2020 के निर्मित खाद्य पदार्थ भी थे, जो कि 2021 अप्रैल माह में एक्सपायर हो गया था,
विभाग के द्वारा कलश बेसन पकड़ा गया है, जो कि अप्रैल 2021 में एक्सपायर हो गया था, साथ ही साथ अनमोल मेरी प्लस, मैरी गोल्ड, अनमोल इलाचयी टोस्ट जैसे खाद्य पदार्थ बहुतायत में इस दुकान में भंडारित एवं विक्रय होते पाये गए। छापामारी टीम के द्वारा उक्त एक्सपायरी खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया एवं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुये सामान को नष्ट करने के निर्देश के साथ ही दुकान के लाइसेंस को रद्द करते हुये दुकान को बंद करने के निर्देश दिये गये, इसके बावजूद भी दुकानदार के द्वारा उक्त निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो धारा 63 के तहत् 5 लाख के रूपये जुर्माना एवं 6 माह सश्रम कारावास से संबंधित प्रकरण मौके पर उपस्थित संचालक अभिषेक गुप्ता एवं लाइसेंसी प्रोपराईटर राजेश गुप्ता के खिलाफ बनाया जायेगा, दीगर जिलों में लगातार हो रही फूड प्वाइजनिंग की घटना को देखते हुये जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सघन जांच कर रहे हैं। इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दुकानदार को हटा दी गई थी कि उनकी परमिशन के बिना वह आदमी आदेश तक दुकान नहीं खोलेंगे लेकिन इसके बावजूद दुकानदार को इनकी बातों का कोई असर नहीं देखते हुए नजर आया वहीं दुकानदार ने इनके जाने के 2 घंटा बाद ही दुकान को खोल दिया गया जिससे लगता है कि उनको अधिकारियों की इस कार्यवाही का कोई असर नहीं दिख रहा है वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है की दुकानदार के द्वारा हमारे दिशानिर्देशों की उलंगना की गई है जिसके विरुद्ध हम सख्त कार्यवाही करेंगे ।