आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत 19 पीड़ित परिवारों के परिजनो को 71 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत।

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सूरजपुर। विपिन चौधरी– राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृतक हुए 19 पीड़ित परिवारों के परिजनो के आवेदनों को निराकरण करते हुए कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा द्वारा आदेश जारी कर 71 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें मृतिका राजकुमारी पति राजाराम बोंगा प्रतापपुर निवासी के निकटतम पति राजाराम को, मृतिका ज्योति सिंह आ. दुबराज सिंह रसौकी ओड़गी के निकटतम वारिश पिता दुबराज सिंह, मृितका रामबाई पति राघोचन्द पैकरा सौहार ओड़गी के पति राघोचन्द पैकरा, मृतिका गुलाबपति पति पतराज रमकोला ओड़गी के पति पतराज, मृतक बिजेन्द्र आ. बीगन लोहार नवगई तहसील ओड़गी के निकटतम वारिश पिता बीगन, मृतक देवनारायण आ. लखनराम केवरा भैयाथान के पत्नि दिलबस, मृतक सिधन आ. सुखलाल बैजनाथपुर के निकटतम वारिश पुत्र सुन्दर राजवाडे़ को, मृतिका ननकी बाई पति स्व. बसंत राम सावारावा भैयाथान के निकटतम वारिश पुत्र बिशुन सिंह, मृतिका मनकी बाई पति अमृत सिंह पोड़ी रामानुजनगर के निकटतम पति अमृत सिंह, मृतिका मायावती पति घूरसाय हरिहरपुर प्रेमनगर के पिता घूरसाय को, मृतक गोपाल नंदी आ. माखन नंदी संजयनगर लटोरी के निकटतम वारिश पत्नि शोभा नंदी, मृतिका राजकुमारी आ. मोहरलाल सुन्दरगंज लटोरी के पिता मोहरलाल एवं माता बेला, भाई ना.बा. पिग्लेश्वर, बहन शिवकुमारी, प्रियंका, मंजू आ. मोहरलाल को, मृतक खिलेन्द्र राजवाडे़ आ. धनीराम राजवाडे़ लोधिमा सूरजपुर के पिता धनीराम एवं माता सोनामती, मृतक लालचन्द्र अगरिया आ. स्व. बुधु अगरिया सरहरी प्रतापपुर के माता श्यामपति, मृतक हंसराज देवांगन पिता स्व. सूरजदेव सोनडीहा प्रतापपुर के माता कौशिल्या, मृतक छत्तर साय राजवाडे़ आ. सुखलाल राजवाडे़ श्यामनगर के पत्नि शिवलोचनी को एवं मृतक अमोलसाय आ. स्व. सुखदेव जाति उरांव हनुमानगढ़ के निकटतम पत्नि लुन्दरी बाई को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।

इसी तरह मृतक फूलसाय आ. रामप्रसाद विशालपुर चांदनी बिहारपुर निवासी के पत्नि पान कंवर को एवं मृतक सुरेश ठाकुर आ. शिवप्रसाद जगतपुर निवासी के पत्नि रूकमणी ठाकुर, पुत्र सतीश कुमार व पुत्री सुप्रिया को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
यह राशि आबंटन की प्रत्याशा में मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वर्ष 2022-23 मेें आबंटन की प्रत्याशा में विकलनीय होगा।