छत्तीसगढ़।फिरोज अंसारी
नाम आरोपी –
1. आकाश केवंट पिता श्री शिवमंगल केवंट उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 05 निवासी मौहारपारा
2. मो0 अकरम पिता मो0 मियां उर्फ गुड्डा उम्र 24 वर्ष निवासी मौहारपारा थाना मनेन्द्रगढ
3. विधिविरूद्व बालक
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता थाना मनेन्द्रगढ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जून 2022 को अपने सहेली से रात्रि करीब 11ः30 बजे मिलने गई थी। दरवाजा नही खोलने पर वहां खडे़ एक व्यक्ति से फोन मांगी और उसको कांल की, फोन नही उठाने पर वापस जाने लगी तभी वहां खड़े विधिविरूद्व बालक ने पीड़िता का गला पकड़कर कुछ दुर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। और उसे किसी को नही बताने, बताने पर जान से मारने की धमकी दी उसके पश्चात पुनः दिनांक 14.06.2022 को रात्रि करीब 10 बजे पीड़िता को विधिविरूद्व बालक और उसके दो साथी आकाश केवंट और मो0 अकरम जबरजस्ती अपनी कार में बैठाकर चैनपुर गोदाम के पास ले गये । जो बारी-बारी से पीडिता के साथ बलात्कार किये है। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ में अपराध क्रमांक 285/2022 धारा 363,366,376,376(घ) भा0द0वि0, पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 एवं 3(2)(ट) एससी/एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया एवं सम्पूर्ण घटनाक्रम से तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री त्रिलोक बंसल को अवगत कराया गया उनके निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ श्री राकेश कुमार कुर्रे के नेतृत्व में थाना मनेन्द्रगढ टीम द्वारा विभिन्न स्थानो से आरोपियो को घेराबंदी कर पकडा गया और आरोपियो द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर एवं घटना मे प्रयुक्त कार को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड में पेश किया गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में सचिन सिंह थाना प्रभारी, सहायक उप निरीक्षक आर0एन0 गुप्ता, प्रधान आरक्षक इस्ताक खान, पुरूषोत्तम बघेल, आरक्षक प्रमोद यादव, जितेन्द्र ठाकुर ,राजेश कुमार, शम्भू यादव, सैनिक विमल लकड, विनीत सोनी की सराहनीय योगदान रहा।